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Monday, 23 September, 2024
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शराब कंपनियां प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण पहुंची

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नयी दिल्ली, 26 जनवरी (भाषा) शराब उद्योग से जुड़े संगठन सीआईएबीसी और एडीबीवीआई ने केरल राज्य पेय (विनिर्माण एवं विपणन) निगम पर राज्य में अपनी मजबूत स्थिति का कथित दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) का दरवाजा खटखटाया है।

शराब कंपनियों के शीर्ष निकाय ‘कॉनफेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज (सीआईएबीसी)’ और ‘एसोसिएशन ऑफ डिस्टिलर्स ब्रुवर्स ऐंड विंटनर्स ऑफ इंडिया (एडीबीवीआई)’ ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के अक्टूबर 2020 के आदेश को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी है जिसमें सीसीआई ने उनकी याचिकाएं खारिज करते हुए कहा था कि प्रथमदृष्ट्या कोई मामला नहीं बनता है।

एनसीएलएटी ने इन संगठनों की याचिकाओं पर 24 जनवरी को केरल राज्य पेय निगम (केएसबीसी) और त्रावणकोर शुगर ऐंड केमिकल्स लिमिटेड (टीएससीएल) को नोटिस जारी किए थे।

अपीलीय न्यायाधीकरण ने अब इस मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 28 फरवरी तय की है।

केएसबीसी का केरल में शराब की खरीद, थोक और खुदरा बिक्री पर पूरा नियंत्रण है।

संगठनों ने सीसीआई के समक्ष कहा था कि शराब की खरीद से लेकर वितरण और बिक्री पर केएसबीसी का नियंत्रण है और वह शराब की खरीद के लिए समय-समय पर निविदाएं निकालती है, शराब उत्पादकों को आमंत्रित करती है और ठेके की कीमत ‘एकतरफा तथा पक्षपातपूर्ण तरीके से’ तय करती है।

भाषा मानसी रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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