scorecardresearch
Friday, 17 January, 2025
होमदेशअर्थजगतकर उद्देश्य के तहत गुजरात दिवाला संहिता के तहत ‘सुरक्षित’ कर्जदाता: न्यायालय

कर उद्देश्य के तहत गुजरात दिवाला संहिता के तहत ‘सुरक्षित’ कर्जदाता: न्यायालय

Text Size:

नयी दिल्ली, छह सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि गुजरात कर उद्देश्य के तहत ‘सुरक्षित कर्जदाता’ है। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि वित्तीय कर्जदाता दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत रुग्ण कंपनी के लिये समाधान योजना की मंजूरी के तहत सरकारी प्राधिकरण से संबंधित विधि सम्मत बकाये की कीमत पर खुद के ऋण को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं।

न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायाधीश ए एस बोपन्ना की पीठ ने न्यायाधिकरणों के आदेशों को भी खारिज कर दिया जिसमें निजी कंपनी रेनबो पेपर्स लि. के लिये समाधान योजना को मंजूरी दी गयी थी। आदेशों को इस आधार पर खारिज किया गया कि गुजरात मूल्य वर्धित कर (जीवैट) कानून के तहत उसमें वैट (मूल्य वर्धित कर) और केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) के कारण राज्य सरकार को देय 53.71 करोड़ रुपये से अधिक बकाये पर विचार नहीं किया गया।

पीठ ने अपने फैसले में कहा, ‘‘अगर समाधान योजना में राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकरण को दिये जाने वाले विधि सम्मत मांग की उपेक्षा की जाती है, मामले की सुनवाई कर रहा प्राधिकरण समाधान योजना को खारिज करने के लिये बाध्य है।’’

न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जीवैट कानून के तहत राज्य ‘सुरक्षित कर्जदाता’ की श्रेणी में आता है। आईबीसी की धारा 3 (30) के तहत सुरक्षित कर्जदाता का मतलब है कि उसके पक्ष में विधि सम्मत दावा बनता है और यह उसका अधिकार है।

पीठ ने कर्जदाताओं की समिति की मंजूरी वाली समाधान योजना को खारिज कर दिया और समाधान पेशेवर से आदेश के मद्देनजर फिर से योजना पर विचार करने को कहा।

न्यायालय का यह आदेश गुजरात सरकार के बिक्री कर अधिकारी की अपील पर आया है। अधिकारी ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के 2019 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें राज्य की याचिका खारिज कर दी गयी थी।

राज्य कर विभाग ने एनसीएलटी (राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण) में अपनी याचिका खारिज होने के बाद अपीलीय न्यायाधिकरण में अर्जी दी थी। विभाग की दलील थी कि सरकार गुजरात मूल्य वर्धित कर अधिनियम के प्रावधान के तहत सरकार संबंधित कर्जदार कंपनी की संपत्ति पर पहले शुल्क का दावा कर सकती है।

भाषा

रमण अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments