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रविवार, 8 जून, 2025
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रियल एस्टेट मामलों के प्रभावी दिवाला समाधान के लिए कानूनी सुधार जरूरीः रिपोर्ट

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नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) दिवाला कानून के तहत रियल एस्टेट मामलों के समाधान में अधिक दक्षता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी और प्रशासनिक सुधारों की जरूरत है। एक अध्ययन रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है।

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ऑफ आईसीएआई (आईआईआईपीआई) ने इस रिपोर्ट में कहा है कि परियोजनाओं को पूरा करने और घर खरीदारों को आवंटन पर हरसंभव ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रक्रियात्मक और समन्वय संबंधी मुद्दों को अनुमति नहीं देने का सुझाव भी दिया है।

ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) कर्ज में फंसी संपत्तियों के समयबद्ध समाधान का प्रावधान करती है।

रियल एस्टेट मामलों के समाधानों में सुधार और नियामक रेरा के साथ समन्वय’ पर गठित अध्ययन समूह ने आईबीसी और रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम (रेरा) के तहत कानूनी और साथ ही व्यावहारिक पहलुओं में कुछ महत्वपूर्ण कमियों को चिह्नित किया है।

संस्थान ने एक बयान में कहा कि आईबीसी के तहत रियल एस्टेट मामलों को सुलझाने में अधिक प्रभावकारिता के लिए कानूनी और प्रशासनिक सुधारों की जरूरत है।

इसमें कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में घर खरीदारों के पंजीकृत संघ को भागीदारी की शर्तों में ढील देने के लिए आईबीसी और नियमों में संशोधन का सुझाव भी दिया गया है।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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