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शुक्रवार, 23 मई, 2025
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झारखंड रेरा ने नियम तोड़ने पर कंपनी, उसके साझेदारों को काली सूची में डाला

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रांची, 19 मई (भाषा) झारखंड रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने जमीन जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनी और उसके तीन साझेदारों को नियमों का उल्लंघन करने और परियोजनाओं का पंजीकरण नहीं करने के लिए काली सूची में डाला है। इसके साथ उन्हें कोई भी परियोजना लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। रेरा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

कंपनी और उसके तीन साझेदारों के खिलाफ कुल 18 शिकायतें मिल चुकी हैं।

झारखंड रेरा के चेयरमैन रंजीत कुमार चौधरी ने पीटीआई-भाषा को बताया, “झारखंड में ऐसी पहली कार्रवाई करते हुए हमने तीन वर्ष पहले अदालत के आदेश के बावजूद झारखंड रेरा में पंजीकरण नहीं करने और विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने के लिए मेसर्स रेबलून इंपेक्स और उसके तीन साझेदारों- धर्मेंद्र कुमार धीरज, राजेश कुमार और शशिकांत सिंह को काली सूची में डाल दिया है।”

झारखंड रेरा के सदस्य बीरेंद्र भूषण ने कहा कि प्राधिकरण खरीदारों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और अंतिम उपाय के रूप में कंपनी को काली सूची में डालने का कदम उठाना पड़ा।

चौधरी ने कहा, “कंपनी और उसके तीनों साझेदारों के खिलाफ कुल 18 शिकायतें दर्ज हुई थीं, जिनमें से 17 मामलों में आदेश जारी किए गए हैं। पहले मामले को दिसंबर, 2019 में निस्तारित कर दिया गया था, जिसमें फर्म दो सप्ताह के अंदर रेरा पंजीकरण नहीं कर पाई थी, जिसके बाद उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसके बाद बार-बार नियम तोड़ने पर उसे नोटिस भेजा गया और अंत में कंपनी और उसके साझेदारों को काली सूची में डाल दिया गया।”

भाषा अनुराग रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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