scorecardresearch
Tuesday, 10 March, 2026
होमदेशअर्थजगतजेन स्ट्रीट ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में सेबी के खिलाफ अपील की

जेन स्ट्रीट ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में सेबी के खिलाफ अपील की

Text Size:

मुंबई, तीन सितंबर (भाषा) अमेरिकी शेयर ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट ने बुधवार को पूंजी बाजार नियामक सेबी के आदेश के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) से गुहार लगाई।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आदेश में बाजार में हेराफेरी करने के आरोप में जेन स्ट्रीट पर पाबंदियां लगाई गई थीं।

इस अपील में जेन स्ट्रीट ने कहा है कि सेबी ने उसे अपना बचाव करने के लिए जरूरी जानकारी और दस्तावेज नहीं मुहैया कराए हैं।

ट्रेडिंग फर्म ने यह दावा भी किया है कि हाल ही में सेबी के एक विभाग ने जांच में किसी तरह की हेराफेरी होने से इनकार किया था।

सेबी ने तीन जुलाई को एकतरफा अंतरिम आदेश पारित कर हेज फंड की चार इकाइयों को बाजार में व्यापार करने से रोक दिया था और इन पर करीब 4,843 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

जेन स्ट्रीट ने अपनी अपील में सेबी के इन आदेशों को रद्द करने का अनुरोध करने के साथ जरूरी दस्तावेजों तक पहुंच देने की भी अपील की है।

इसके साथ ही, अंतरिम राहत के तौर पर अपील का निपटारा नहीं होने तक सेबी को कोई और कार्रवाई न करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।

जेन स्ट्रीट ने कहा कि उसने सेबी के आदेश का पालन किया है और जो रकम जमा करने को कहा गया था, वो भी जमा कर दी गई है। इसके बाद सेबी ने खुद ही उस पर लगाई गई रोक हटा ली।

इस अपील के बारे में ईमेल से पूछे गए प्रश्न का जेन स्ट्रीट से कोई उत्तर नहीं मिला।

इस अपील पर सैट की तरफ से आठ सितंबर को सुनवाई किए जाने की संभावना है। हालांकि न्यायाधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में कोई सूचना नहीं है।

भाषा रमण योगेश प्रेम

प्रेम

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments