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Monday, 6 October, 2025
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जन औषधि खुदरा विक्रेताओं की न्यूनतम दूरी नियम को बहाल करने की मांग

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नयी दिल्ली, छह अक्टूबर (भाषा) जन औषधि केंद्रों के जरिये सस्ती दवाओं के खुदरा विक्रेताओं ने सरकार से ‘शून्य दूरी’ नीति की समीक्षा करने का अनुरोध किया है। इस नीति के तहत पास-पास दो दुकानें खोलने की अनुमति दी जाती है।

दस राज्यों के प्रतिनिधियों के निकाय पीएमबीजेके रिटेलर्स एसोसिएशन ने सोमवार को वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की और शहरी क्षेत्रों में दुकानें खोलने की संशोधित नीति को वापस लेने का अनुरोध किया।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार विभाग भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) है। इसने नई दुकानें स्थापित करने की नीति में संशोधन किया है।

नए नियमों के तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दो दुकानों के बीच न्यूनतम एक किलोमीटर की दूरी बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी।

पीएमबीजेके रिटेलर्स एसोसिएशन के महासचिव सुरेश मित्तल ने कहा कि इस कदम से मौजूदा दुकानों की लाभप्रदता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

उन्होंने बताया कि संगठन ने सरकार से दवाओं की बिक्री पर व्यापार मार्जिन को मौजूदा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का भी अनुरोध किया है।

इसके अलावा एसोसिएशन ने 22 सितंबर से प्रभावी जीएसटी सुधारों के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए वित्तीय सहायता भी मांगी है।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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