नयी दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा) एक से अधिक पैकेट वाले खुदरा जिंस पैकेज के ऊपर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) सहित सभी अनिवार्य घोषणाओं का उल्लेख करना जरूरी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने यह जानकारी दी।
मंत्रालय ने एक निर्देश में कहा, ‘’ऐसा देखा गया है कि एक से ज्यादा खुदरा पैकेट वाले खुदरा पैकेज पर जरूरी सूचनाएं नहीं दी जाती हैं।’’ इन पैकेज में उपहार एवं कई इकाइयों वाले उत्पाद भी शामिल हैं।
इसके साथ ही पैकेज के भीतर मौजूद इकाइयों पर अलग से भी सभी जरूरी सूचनाएं प्रकाशित करनी अनिवार्य हैं।
उपभोक्ता मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक, खुदरा पैकेज के बाहरी हिस्से पर विनिर्माता, पैक करने वाले और आयातकों का नाम और पता और साथ ही आयातित उत्पादों के मूल देश, शुद्ध मात्रा, निर्माण/पैक/आयात का महीना और वर्ष, बेहतर उपयोग योग्य तारीख और उपभोक्ता देखभाल विवरण देने अनिवार्य हैं।
इसने कहा है कि एक इकाई के बिक्री मूल्य का भी उल्लेख पैकेज पर होना चाहिए। यह निर्देश इस साल एक फरवरी से लागू होगा।
भाषा राजेश प्रेम
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