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Tuesday, 12 November, 2024
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गारंटी भुगतान में चूक को लेकर ट्यूलिप होटल के खिलाफ दिवाला कार्यवाही बरकरार

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नयी दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने ट्यूलिप होटल के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को बरकरार रखा है। कंपनी ने कॉक्स एंड किंग्स और ईजीगो वन ट्रैवल एंड टूर्स के लिए दी गई 450-450 करोड़ रुपये की कॉरपोरेट गारंटी के भुगतान में चूक की थी।

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने 16 मई, 2023 को यस बैंक की तरफ से दायर याचिका पर ट्यूलिप होटल के खिलाफ कॉरपोरेट ऋण शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने का निर्देश दिया था। इसमें दो कंपनियों के लिए 900 करोड़ रुपये की चूक का दावा किया गया था। इस कर्ज को लेकर गारंटी ट्यूलिप होटल ने दी थी।

आदेश को अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी। अपीलीय न्यायाधिकरण ने एनसीएलटी के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा था कि जब एक कॉरपोरेट कर्जदार ऋण को लेकर गारंटी देता है, तो कर्ज लेने वाले के चूक करने की स्थिति में उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का वित्तीय ऋणदाता का अधिकार उसी क्षण शुरू हो जाता है।

ट्यूलिप होटल ने यस बैंक द्वारा कॉक्स एंड किंग्स तथा ईजीगो वन ट्रैवल एंड टूर्स लि. को दिए गए दो कर्जों के लिए गारंटी दी थी।

उनके चूक करने के बाद, वित्तीय कर्ज देने वाले यस बैंक ने दोनों ऋण के लिए दी गई गारंटी को भुना लिया।

अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपील खारिज करते हुए मंगलवार को अपने आदेश में कहा, ‘‘जब कर्ज लेने वाले ने लौटाने में चूक की तो राशि मुख्य उधारकर्ता और कॉरपोरेट ‘गारंटर’ दोनों के खिलाफ देनदारी बन जाती है। इसीलिए चूक होने पर दोनों राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं।’’

एनसीएलएटी ने कहा, ‘‘मौजूदा मामले में कॉरपोरेट गारंटर को भुगतान की मांग करते हुए विधिवत नोटिस दिया गया और गारंटी देने वाले से बकाया राशि का भुगतान करने को कहा गया। भुगतान में स्पष्ट चूक के कारण न्यायाधिकरण ने गारंटी देने वाले को ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया के तहत शामिल किया।’’

ट्यूलिप होटल ने दलील दी थी कि इसका दोनों चूककर्ताओं से कोई लेना-देना नहीं है और उन्हें उनसे कोई कोष नहीं मिला है।

भाषा रमण अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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