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सोमवार, 30 जून, 2025
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रसना के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने पर रोक लगी

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नयी दिल्ली, चार सितंबर (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने घरेलू शीतल पेय ब्रांड रसना को बड़ी राहत देते हुए दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी।

एनसीएलटी की अहमदाबाद पीठ ने पिछले हफ्ते 71.27 लाख रुपये के भुगतान चूक के मामले में रसना के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कंपनी के निदेशक मंडल को निलंबित करते हुए एक अंतरिम समाधान पेशेवर भी नियुक्त किया गया था।

रसना इंडस्ट्रीज के प्रवर्तकों ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। वहां से उन्हें राहत मिल गई।

न्यायमूर्ति वी डी नानावती ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष अपील सूचीबद्ध न होने तक दिवाला प्रक्रिया शुरू करने पर रोक लगाई जा रही है।

भाषा प्रेम

प्रेम अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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