नयी दि्ल्ली, पांच फरवरी (भाषा) निजी क्षेत्र के कर्जदाता इंडसइंड बैंक ने ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ज़ील) के खिलाफ कर्ज समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष अर्जी लगाई है।
इंडसइंड बैंक ने एनसीएलटी की मुंबई पीठ के समक्ष दायर अपने आवेदन में कहा है कि ज़ी समूह की मीडिया एवं मनोरंजन कंपनी ज़ील ने 83.08 करोड़ रुपये के कर्ज भुगतान में चूक की है।
ज़ील ने शुक्रवार शाम को शेयर बाजार को इस घटनाक्रम से अवगत कराते हुए कहा, ‘इंडसइंड बैंक ने एनसीएलटी की मुंबई पीठ के समक्ष कर्ज समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए अर्जी लगाई है। कंपनी पर 83.08 करोड़ रुपये की चूक का आरोप है।’
जी़ समूह की कंपनी ने कहा कि बैंक ने एनसीएलटी के समक्ष यह आवेदन ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) की धारा सात के तहत दाखिल किया है। इस धारा के तहत कोई कर्जदाता एक करोड़ रुपये से अधिक की चूक पर कर्ज समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनसीएलटी का रुख कर सकता है।
ज़ी एंटरटेनमेंट ने इस पर कहा कि वह इंडसइंड बैंक के साथ हुए डीएसआरए गारंटी समझौते में शामिल रहा है। बैंक ने यह समझौता ज़ी समूह की एक अन्य फर्म सिटी नेटवर्क्स लिमिटेड के साथ भी किया था।
कंपनी के मुताबिक, डीएसआरए समझौता के तहत कर्ज लौटाने में कथित चूक से जुड़ा मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। उसने कहा कि बैंक की तरफ से एनसीएलटी में अर्जी लगाना इस मामले में तीन दिसंबर 2021 को पारित आदेश का उल्लंघन है। उसने इस संदर्भ में समुचित कानूनी कदम उठाने की बात भी कही।
गत 22 दिसंबर को ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया लिमिटेड (एसपीएनआई) के साथ विलय की घोषणा की थी। इस सौदे के तहत सोनी ज़ी एंटरटेनमेंट में 1.575 अरब डॉलर का निवेश करने के साथ ही 52.93 फीसदी हिस्सेदारी लेगी।
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प्रेम
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