नयी दिल्ली, पांच अप्रैल (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को कहा कि इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय पत्रों के सार्वजनिक निर्गम में आवेदन करने वाले व्यक्तिगत निवेशक पांच लाख रुपये तक की राशि का भुगतान यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) से कर सकते हैं।
इसके साथ ही इन निवेशकों से बोली एवं आवेदन फार्म में यूपीआई आईडी देने के लिए भी कहा गया है। सिंडिकेट सदस्य, शेयर ब्रोकर, डिपॉजिटरी भागीदार और किसी निर्गम के पंजीयक तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट के जरिये फॉर्म जमा करने पर ऐसा करना होगा।
सेबी ने एक परिपत्र में कहा कि एक मई, 2022 को या उसके बाद खुलने वाले सार्वजनिक निर्गमों के लिए नए दिशानिर्देश लागू होंगे।
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने बढ़ी हुई यूपीआई सीमा के साथ आवेदनों के प्रसंस्करण की सुविधा की समीक्षा की, जिसके बाद यह फैसला किया गया। एनपीसीआई ने दिसंबर, 2021 में इस सीमा को दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया था।
भाषा पाण्डेय अजय
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