नयी दिल्ली, 10 मार्च (भाषा) भारत ने घरेलू उद्योग को सस्ते आयात से बचाने के लिए चीन और जापान से आने वाले जल उपचार रसायन पर पांच साल के लिए 986 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक का एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में यह जानकारी दी।
यह फैसला वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) की ‘ट्राइक्लोरो आइसोसायन्यूरिक एसिड’ पर शुल्क लगाने की सिफारिश के बाद लिया गया।
निदेशालय ने अपनी सिफारिशों में कहा कि चीन और जापान से भारत में डंप किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है।
अधिसूचना में कहा गया, ”एंटी डंपिंग शुल्क पांच साल के लिए लगाया जाएगा (जब तक कि इसे पहले रद्द, प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किया जाता है)।”
डीजीटीआर कथित डंपिंग की जांच करता है और शुल्क लगाने की सिफारिश करता है। वित्त मंत्रालय सिफारिश के तीन महीने के भीतर इस बारे में अंतिम निर्णय लेता है।
भाषा पाण्डेय
पाण्डेय
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.