नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि आयात शुल्क समेत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
इसका मतलब है कि आयकर स्लैब की दरें पहले की तरह बनी रहेगी।
मौजूदा दरें इस प्रकार हैं:-
पुरानी व्यवस्था के तहत कर दर –
आयकर स्लैब कर दर
शून्य से 2,50,000 रुपये कोई कर नहीं
2,50,001 से 5,00,000 रुपये 5 %
5,00,001 से 10,00,000 रुपये 20%
10,00,001 रुपये से अधिक 30%
नई व्यवस्था के तहत कर दर –
आयकर स्लैब कर दर
शून्य से 3,00,000 रुपये कोई कर नहीं
3,00,001 से 6,00,000 रुपये 5%
6,00,001 से 9,00,000 रुपये 10%
9,00,001 से 12,00,000 रुपये 15%
12,00,001 से 15,00,000 रुपये 20%
15,00,001 से अधिक 30%
दोनों कर व्यवस्था में कर राहत दी गयी है। नई कर व्यवस्था के तहत आयकर कानून की धारा 87ए के तहत सात लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति कर छूट के पात्र होंगे। वहीं पुरानी व्यवस्था के तहत कर का भुगतान करने वालों के लिए छूट की सीमा पांच लाख रुपये बनी हुई है।
भाषा निहारिका रमण अजय
अजय
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