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बुधवार, 7 मई, 2025
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उच्च न्यायालय ने वीवो से जुड़ी 14 फर्मों को बैंक खातों के संचालन की सशर्त अनुमति दी

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नयी दिल्ली, आठ अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को चीन की स्मार्टफोन कंपनी वीवो से कथित तौर पर जुड़ी हुई 14 फर्मों को ‘फ्रीज’ किए गए बैंक खातों के संचालन की सशर्त मंजूरी दे दी।

न्यायालय ने कहा कि इन सभी कंपनियों को लेनदेन की मंजूरी के बावजूद अपने बैंक खातों में एक निर्धारित राशि (बैलेंस) रखनी होगी। इसके अलावा उन्हें प्रत्येक 48 घंटे पर इन रोक वाले बैंक खातों से हुए लेनदेन की जानकारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को देनी होगी।

ईडी ने वीवो के खिलाफ एक धनशोधन मामले की पड़ताल के दौरान इन कंपनियों के बैंक खातों पर रोक लगा दी थी।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि याची कंपनियां अगर इन खातों को ‘फ्रीज’ किए जाते समय की जमा राशि को बनाए रखती हैं, तो खातों पर रोक के आदेश में संशोधन किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी इसकी पुष्टि कर सकती है कि खातों में न्यूनतम बैलेंस रखा जा रहा है या नहीं।

इसके पहले 13 जुलाई को उच्च न्यायालय ने वीवो को भी रोक वाले बैंक खातों के संचालन की छूट दी थी। यह रोक ईडी द्वारा लगाई गई थी। उस समय भी न्यायालय ने वीवो को ईडी के पास 950 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देने को कहा था।

भाषा प्रेम

प्रेम अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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