गुरुग्राम, 21 जुलाई (भाषा) हरियाणा रियल एस्टेट नियामक (रेरा) ने खरीदारों को समय पर घर उपलब्ध नहीं कराने पर 17 बिल्डरों को कुल 50 करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश दिया है।
हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (एच-रेरा) ने 17 बिल्डरों के संदर्भ में कई आदेश जारी किये और उन्हें घर खरीदारों को 9.70 प्रतिशत ब्याज के साथ 90 दिन के भीतर पैसा लौटाने को कहा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि आवंटियों के पास क्षतिपूर्ति और कानूनी कार्यवाही में हुआ खर्च मांगने का अधिकार है।
शहर में मकान खरीदारों की तरफ से कई शिकायतें आने के बाद रेरा का यह आदेश आया है। बिल्डरों के आवास निर्धारित समय पर नहीं देने के बाद मकान खरीदारों ने पैसा वापस पाने को लेकर रेरा में आवेदन दिये थे।
रेरा के अध्यक्ष के के खंडेलवाल ने कहा, ‘‘प्राधिकरण ने बिल्डरों और आवंटी दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमा राशि वापस करने का आदेश दिया है। यह पाया गया कि समझौतों के अनुसार बिल्डरों ने मकान की निर्धारित समय में डिलिवरी नहीं की।’’
प्राधिकरण ने कुल 17 बिल्डरों से जुड़े 63 मामलों में 9.70 प्रतिशत ब्याज के साथ पैसा लौटाने को कहा है।
आदेश के अनुसार, अकेले रहेजा डेवलपर्स को 15 मामलों में 12 करोड़ रुपये लौटाने हैं।
भाषा
रमण अजय
अजय
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.