चंडीगढ़, 13 दिसंबर (भाषा) हरियाणा सरकार लंबित संपत्ति कर पर देय ब्याज के भुगतान पर 31 दिसंबर तक छूट देगी।
राज्य के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि शहरी क्षेत्रों में सरकार की आवास कर ब्याज माफी योजना के तहत अनुमानित 1,000 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान के साथ संपत्ति के मालिकों या कब्जाधारियों को 31 दिसंबर, 2022 से पहले कर जमा करने के लिए कहा गया है।
गुप्ता ने यहां संवाददाताओं से कहा कि इस योजना के तहत बकाया आवास कर राशि पर समूचे ब्याज को माफ किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पहले 25 प्रतिशत लोग ही संपत्ति कर जमा करते थे, लेकिन संपत्ति पहचान पत्र बन जाने से अब सभी लोग शहरी स्थानीय निकाय विभाग को कर का भुगतान करेंगे।
मंत्री ने कहा कि मानचित्रण एवं सर्वेक्षण के बाद शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर के लिए 42.70 लाख से अधिक संपत्तियों की पहचान की गई है। इसमें से करीब 33 लाख संपत्तियों का पहचानपत्र बन गया है।
गुप्ता के मुताबिक, सर्वे के बाद 23.50 लाख से ज्यादा नई संपत्तियों की पहचान की गई है जिनमें से 1.98 लाख आपत्तियां दर्ज की गईं।
भाषा अजय रिया प्रेम
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