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Wednesday, 14 January, 2026
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हरियाणा: बैंक ऑफ बड़ौदा को गुरुग्राम में सीएचडी डेवलपर्स की संपत्ति नीलाम करने से रोका

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गुरुग्राम, 23 जनवरी (भाषा) हरियाणा रियल एस्टेट प्राधिकरण (रेरा) ने सोमवार को बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) को सीएचडी डेवलपर्स की सेक्टर-109 स्थित एक वाणिज्यिक संपत्ति की नीलामी तबतक रोकने का निर्देश दे दिया, जबतक आवंटियों के दावों का निपटान नहीं हो जाता।

बैंक 24 जनवरी को गुरुग्राम के सेक्टर-109 स्थित सीएचडी ई-वे टावर में ई-नीलामी करने वाला था।

आधिकारिक बयान के अनुसार, चेयरमैन और तीन सदस्यों वाले प्राधिकरण के कोरम ने पाया कि बैंक का ई-नीलामी का प्रयास उन आवंटियों के दावों पर विचार करने और उनका निपटान किए बिना किया गया है, जो परियोजना में वास्तविक हितधारक हैं।

आदेश में कहा गया, ‘‘बैंक ऑफ बड़ौदा को आवंटियों के दावों पर विचार नहीं करने और उनका निपटान नहीं करने पर 24 जनवरी, 2023 को तय ई-नीलामी से रोका जाता है।’’

प्राधिकरण ने परियोजना की राशि का दूसरे मदों में उपयोग करने की आरोपी सीएचडी डेवलपर्स लिमिटेड के खातों का न्यायिक फॉरेंसिंक ऑडिट करने का भी आदेश दिया।

पीठ ने उपर्युक्त परियोजना का रेरा अधिनियम 2016 की धारा तीन और चार के अंतर्गत पंजीकरण नहीं कराने के लिए रेरा योजना शाखा को डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया।

इस संबंध में 20 जनवरी, 2023 को शिकायत दर्ज कराई गई थी।

रेरा के चेयरमैन केके खंडेलवाल ने कहा, ‘‘आवंटियों के हितों को देखते हुए हमने बैंक द्वारा कराई जा रही ई-नीलामी पर रोक लगा दी है।’’

भाषा अनुराग अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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