नयी दिल्ली, 14 मई (भाषा) ग्रो इन्वेस्ट टेक ने बुधवार को शेयर ब्रोकर नियमों और अन्य मानदंडों के कथित उल्लंघन से संबंधित एक मामले का निपटारा किया। इसके बाद ऑनलाइन निवेश मंच ने निपटान राशि के रूप में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को 47.85 लाख रुपये का भुगतान किया।
यह आदेश तब आया है, जब ब्रोकिंग कंपनी ने सेबी के समक्ष ‘तथ्यों और कानून के निष्कर्ष को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना’ निपटान आदेश के लिए एक आवेदन दायर किया।
सेबी के न्यायनिर्णय अधिकारी अमित कपूर ने कहा, “निपटान शर्तों की स्वीकृति को देखते हुए 25 नवंबर, 2024 के एससीएन के तहत आवेदक के खिलाफ शुरू की गई न्यायनिर्णय की कार्यवाही का निपटारा किया जाता है।”
यह मामला ग्रो इन्वेस्ट टेक (पूर्व में नेक्स्टबिलियन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड) के व्यापक निरीक्षण से उपजा है।
सेबी ने आरोप लगाया कि ग्रो ने प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन), कई सेबी परिपत्रों और स्टॉक ब्रोकर विनियमों के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया था।
भाषा अनुराग अजय
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