नयी दिल्ली, 31 मई (भाषा) सरकार ने शनिवार को शुल्क और एमआईपी (न्यूनतम आयात मूल्य) के बिना पीली मटर के आयात को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया। इससे पहले, सरकार ने नीति को 31 मई, 2025 तक बढ़ाया था।
हालांकि, आयात तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन आयात निगरानी प्रणाली के तहत पंजीकरण के अधीन हैं, जहां ‘बिल ऑफ लैडिंग’ मार्च, 2026 को या उससे पहले जारी किया गया है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, “पीली मटर का आयात… बिना एमआईपी शर्त और बंदरगाह प्रतिबंध के मुफ्त है, जो ऑनलाइन आयात निगरानी प्रणाली के तहत पंजीकरण के अधीन है। यह उन सभी आयात खेपों के लिए तत्काल प्रभाव से लागू होगा, जहां ‘बिल ऑफ लैडिंग’ (जहाज पर निर्यात) 31 मार्च, 2026 को या उससे पहले जारी किया गया है।”
पिछले साल आयातित कुल 67 लाख टन दालों में पीली मटर का आयात 30 लाख टन रहा।
भाषा अनुराग पाण्डेय
पाण्डेय
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