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Monday, 29 April, 2024
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अधिशेष बिजली एक्सचेंज को देने के लिए बाध्य होंगी उत्पादक कंपनियां

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नयी दिल्ली, एक मार्च (भाषा) सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसने अधिशेष बिजली और विलम्ब भुगतान अधिभार से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। उपभोक्ताओं को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार ने 2022 के बिजली (विलम्ब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियमों में संशोधन किया है। इससे सभी उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की अधिक भरोसेमंद होगी।

केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा कि यह संशोधन अधिशेष बिजली से संबंधित है, जो घोषित उत्पादन क्षमता के भीतर है लेकिन वितरण कंपनियों ने इसकी मांग नहीं की है।

मंत्री ने कहा कि कुछ बिजली उत्पादक इस अधिशेष बिजली को बाजार में नहीं ला रहे हैं, जिसके चलते राष्ट्रीय स्तर पर बिना उपयोग की बिजली क्षमता बढ़ रही है।

इस समस्या का समाधान निकालने और उपलब्ध बिजली के अधिकतम उपयोग के लिए यह व्यवस्था की गई है कि जो बिजली उत्पादक अपनी अतिरिक्त बिजली की पेशकश नहीं करेंगे, वे अब उस बिना उपयोग की गई बिजली की मात्रा के अनुरूप क्षमता या निश्चित शुल्क का दावा नहीं कर सकेंगे।

इससे अतिरिक्त बिजली की बिक्री और उपयोग की संभावना बढ़ेगी।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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