नयी दिल्ली, 21 अगस्त (भाषा) खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने गुजरात के राजकोट स्थित एक डेयरी इकाई से लगभग 6,500 किलोग्राम मिलावटी घी ज़ब्त किया है।
बृहस्पतिवार को एक बयान में, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने कहा कि उसने ‘‘गुजरात के राजकोट स्थित एक डेयरी इकाई, कोरोवा मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड से 35 लाख रुपये मूल्य का लगभग 6,500 किलोग्राम मिलावटी घी ज़ब्त किया है।’’
नियामक ने घी के नमूने लिए और उन्हें एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित प्रयोगशाला में भेजा, जिसने पुष्टि की कि नमूने ‘घटिया’ थे और उनमें वनस्पति वसा की मिलावट थी।
यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011 का उल्लंघन है।
एफएसएसएआई ने कहा कि खाद्य व्यवसाय संचालक (एफबीओ) को निष्कर्षों के बारे में सूचित कर दिया गया है और उसने एक रेफरल प्रयोगशाला में नमूना भेजकर परिणामों के विरुद्ध अपील करने के लिए एक महीने का समय भी दिया है।
बयान में कहा गया, ‘‘एफबीओ द्वारा अपील न करने के बाद, 20 अगस्त, 2025 को एक अनुवर्ती निरीक्षण किया गया। मिलावट के पुष्ट प्रमाणों के आधार पर, खाद्य सामग्री और तैयार माल के सभी उपलब्ध स्टॉक को जब्त कर लिया गया।’’
एफएसएसएआई ने नए नमूने एकत्र किए हैं और उन्हें आगे के विश्लेषण के लिए भेज दिया है।
नियामक ने कहा, ‘‘केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण अंतिम प्रयोगशाला परिणामों और जांच के परिणामों के आधार पर अतिरिक्त कानूनी और नियामकीय कार्रवाई करेगा।’’
एफएसएसएआई ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के प्रति उसकी ‘‘शून्य-सहिष्णुता नीति’’ है और किसी भी उल्लंघन से एफएसएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्ती से निपटा जाएगा।
भाषा राजेश राजेश अजय
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