नयी दिल्ली, 18 नवंबर (भाषा) इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स ने बाजार नियामक सेबी के साथ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) नियमों के कथित उल्लंघन से संबंधित मामले का सोमवार को निपटारा कर लिया और निपटान शुल्क के तौर पर 64.35 लाख रुपये का भुगतान कर दिया।
आवेदक ने सेबी के समक्ष एक आवेदन दायर किया था जिसमें उसने ‘‘तथ्यों के निष्कर्षों तथा कानून के निष्कर्षों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना’’ अपने विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही को निपटान आदेश के जरिये सुलझाने का प्रस्ताव रखा था।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आवेदक के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही शुरू की थी और एफपीआई विनियमों तथा मध्यस्थ विनियमों के कथित उल्लंघन के लिए फरवरी में कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
निर्णय कार्यवाही लंबित रहने तक इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स ने सेबी के समक्ष आवेदन दायर किया और कथित उल्लंघनों के निपटान के लिए 13 नवंबर को 64.35 लाख रुपये का भुगतान किया।
सेबी ने अपने आदेश में कहा, ‘‘ नियामक द्वारा निपटान शर्तों को स्वीकार करने तथा निपटान राशि की प्राप्ति के मद्देनजर आवेदक के खिलाफ 29 फरवरी, 2024 को जारी एससीएन (कारण बताओ नोटिस) के जरिये शुरू की गई कार्यवाही का निपटारा किया जाता है।’’
भाषा निहारिका अजय
अजय
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.