नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर (भाषा) दूरसंचार विभाग ने शुक्रवार को कहा कि नए परमिट जारी करने की प्रक्रिया 10 नवंबर से अस्थायी रूप से निलंबित रहेगी। यह रोक दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत नया ढांचा अधिसूचित होने तक लागू रहेगी।
एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। दूरसंचार विभाग इस समय नए ढांचे के तहत मानदंडों को मजबूत करने की प्रक्रिया में है।
विभाग ने कहा कि 24 दिसंबर, 2023 को अधिसूचित दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत प्राधिकार व्यवस्था में इस समय बदलाव किया जा रहा है, लिहाजा नए आवेदनों के संबंध में कुछ नियामकीय अनिश्चितताएं और प्रशासनिक जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं।
बयान के मुताबिक, ‘इस समस्या के समाधान के लिए एक अंतरिम उपाय के रूप में 10 नवंबर, 2025 से प्राधिकार ढांचे की अधिसूचना जारी होने तक एकीकृत लाइसेंस, एकीकृत लाइसेंस (वीएनओ), एकल लाइसेंस, पंजीकरण, अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नए आवेदनों की स्वीकृति को निलंबित करने का निर्णय लिया गया है।”
हालांकि, इस तिथि तक जमा किए गए आवेदनों पर कार्रवाई जारी रहेगी।
दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत कुछ प्राधिकार ढांचे के मसौदे पर सार्वजनिक टिप्पणियों की समयसीमा 21 अक्टूबर को समाप्त हो गई।
दूरसंचार अधिनियम 2023, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम (1933), और टेलीग्राफ वायर (अवैध कब्ज़ा) अधिनियम (1950) पर आधारित दूरसंचार क्षेत्र के मौजूदा और पुराने नियामक ढांचे का स्थान लेगा।
भाषा पाण्डेय प्रेम
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