scorecardresearch
Monday, 23 September, 2024
होमदेशअर्थजगतकेवाईसी के लिए अज्ञात इकाइयों के साथ दस्तावेज साझा न करें: रिजर्व बैंक

केवाईसी के लिए अज्ञात इकाइयों के साथ दस्तावेज साझा न करें: रिजर्व बैंक

Text Size:

मुंबई, दो फरवरी (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को जनता को केवाईसी अद्यतनीकरण के नाम पर धोखाधड़ी के प्रति आगाह किया और अज्ञात इकाइयों के साथ दस्तावेज साझा नहीं करने की सलाह दी।

‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) अद्यतनीकरण के नाम पर ग्राहकों के धोखाधड़ी का शिकार होने की लगातार घटनाओं और रिपोर्टों के मद्देनजर आरबीआई ने जनता से नुकसान को रोकने और ऐसी दुर्भावनापूर्ण प्रथाओं से खुद को सुरक्षित रखने के लिए सावधानी बरतने और उचित देखभाल करने का आग्रह किया।

केंद्रीय बैंक पहले भी इस तरह की धोखाधड़ी को लेकर जनता को आगाह कर चुका है।

आरबीआई ने कहा, “केवाईसी दस्तावेज या उनकी प्रतियां अज्ञात या गैर-सत्यापित व्यक्तियों या संगठनों के साथ साझा न करें।”

बैंक ने कहा कि खाता लॉगिन क्रेडेंशियल, कार्ड की जानकारी, पिन, पासवर्ड, ओटीपी भी किसी के साथ साझा न करें।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस तरह की धोखाधड़ी के लिए आमतौर पर ग्राहकों को फोन कॉल, एसएमएस, ईमेल सहित अनचाहे संचार भेजे जाते हैं और इनके जरिए ग्राहकों से व्यक्तिगत जानकारी लेने या संदिग्ध ऐप डाउनलोड कराने की कोशिश की जाती है।

भाषा अनुराग पाण्डेय

पाण्डेय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments