नयी दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुंजाल समूह के पवन मुंजाल और विजय कुमार मुंजाल के बीच ‘हीरो’ ट्रेडमार्क के इस्तेमाल को लेकर जारी विवाद को निपटारे के लिए तीन सदस्यीय मध्यस्थता पंचाट के पास भेज दिया है।
न्यायमूर्ति विभु बाखरु ने विजय कुमार मुंजाल और हीरो इलेक्ट्रिक वेहिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मध्यस्थता अधिनियम के तहत दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुआई में एक मध्यस्थता पंचाट इस ट्रेडमार्क विवाद पर निर्णय करेगा।
मध्यस्थता पंचाट के अन्य सदस्यों में उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा और दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश इंदरमीत कौर भी शामिल होंगी। इस पंचाट को इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार में हीरो ट्रेडमार्क के इस्तेमाल को लेकर पैदा हुए विवाद का निपटारा करना है।
न्यायमूर्ति बाखरु ने बृहस्पतिवार को जारी अपने आदेश में कहा कि वह इस समय विवाद के गुणदोषों से जुड़े अन्य मसलों की समीक्षा से परहेज कर रहे हैं।
इस याचिका में कहा गया है कि पवन मुंजाल की कंपनी हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड और अन्य संबद्ध इकाइयां इलेक्ट्रिक वाहनों के संदर्भ में हीरो ब्रांड के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं।
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