नयी दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एल्युमिनियम उद्योग में इस्तेमाल होने वाले चूनाकृत पेट कोक के आयात का कोटा तय करने की प्रक्रिया अधिसूचित कर दी है।
डीजीएफटी ने बृहस्पतिवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि चूनाकृत पेट कोक (सीपीसी) के आयात की मात्रा पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से तय दिशानिर्देशों पर निर्भर करेगी। इसके अलावा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सीपीसी विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चे पेट कोक संबंधी प्रक्रिया भी अधिसूचित की गई है।
महानिदेशालय ने कहा कि इस आयात कोटा का फायदा उठाने की इच्छा रखने वाली सभी योग्य फर्मों को आयात लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। इसके साथ उन्हें संबंधित राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाणपत्र भी पेश करना होगा।
डीजीएफटी ने कहा कि सभी जरूरी कागजात के साथ पूरी तरह भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र 28 फरवरी, 2022 तक जमा किए जा सकते हैं।
अगर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयात लाइसेंस मिलने के बावजूद आयातक फर्म पूरी मात्रा का इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं, तो उन्हें 31 दिसंबर, 2022 तक इसकी सूचना डीजीएफटी को देनी होगी। फिर बचे हुए आयात कोटा को दूसरे आवेदकों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
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प्रेम अजय
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