scorecardresearch
Friday, 27 December, 2024
होमदेशअर्थजगतमाल्या को लंदन के घर से बेदखल करने पर रोक की मांग खारिज

माल्या को लंदन के घर से बेदखल करने पर रोक की मांग खारिज

Text Size:

लंदन, 18 जनवरी (भाषा) कर्ज के भारी बोझ तले दबे कारोबारी विजय माल्या की लंदन स्थित आलीशान घर से बेदखल किए जाने के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी ब्रिटिश अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी।

स्विस बैंक यूबीएस के साथ लंबे समय से जारी कानूनी विवाद में माल्या के इस घर को खाली कराने का आदेश दिया गया था। माल्या ने इस आदेश के अनुपालन पर रोक लगाने की मांग की थी।

लेकिन लंदन हाई कोर्ट के चांसरी डिविजन के न्यायाधीश मैथ्यू मार्श ने अपने फैसले में कहा कि माल्या परिवार को बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने का कोई आधार नहीं है। इसका मतलब है कि माल्या को इस संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है।

माल्या को इस स्विस बैंक को 2.04 करोड़ पाउंड का कर्ज लौटाना है। माल्या के लंदन स्थित इस घर में उनकी 95 साल की मां रहती हैं।

भाषा

प्रेम अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments