scorecardresearch
Thursday, 19 March, 2026
होमदेशअर्थजगतदिल्ली उच्च न्यायालय ने धानुका एग्रीटेक के ट्रेडमार्क धानुका के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने धानुका एग्रीटेक के ट्रेडमार्क धानुका के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाई

Text Size:

नयी दिल्ली, तीन अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कृषि रसायन कंपनी धानुका एग्रीटेक लि. के ट्रेडमार्क धानुका के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति तेजस करिया ने धानुका एग्रीटेक द्वारा एग्रीम होलसेल प्राइवेट लि. और अन्य के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 29 जनवरी तक यह अंतरिम रोक लगाई।

यह याचिका ट्रेडमार्क उल्लंघन, धोखाधड़ी, ब्रांड की छवि को कमजोर करने, और अनुचित प्रतिस्पर्धा से स्थायी रोक लगाने की मांग को लेकर दायर की गई थी।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि धानुका कंपनी अपने ट्रेडमार्क की पंजीकृत मालिक है और वह इस नाम का लंबे समय से लगातार इस्तेमाल कर रही है। इससे कंपनी ने बाजार में अच्छी पहचान और भरोसा बनाया है।

उन्होंने कहा कि प्रतिवादियों द्वारा धानुका के ट्रेडमार्क का उपयोग कर उत्पादों की बिक्री प्रथम दृष्टया एक बेईमानी है, जो केवल कंपनी की साख और प्रतिष्ठा का अनुचित लाभ उठाने और बाजार में भ्रम फैलाने का प्रयास है।

न्यायाधीश ने प्रतिवादियों को अगली सुनवाई की तारीख 29 जनवरी तक, ‘धानुका’ ट्रेडमार्क का उपयोग करके फसल उत्पादन से संबंधित किसी भी उत्पाद को बनाने, बेचने, विज्ञापन करने या आयात-निर्यात करने से पूरी तरह से रोक दिया है।

आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध इंटरनेट और ई-कॉमर्स मंच सहित सभी माध्यमों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लागू रहेगा।

भाषा योगेश रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments