नयी दिल्ली, 23 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने गेल गैस लिमिटेड और उसकी अनुषंगी कंपनियों के शहर गैस वितरण नेटवर्क को साझा वाहक (कैरियर) या अनुबंध वाहक घोषित करने के संबंध में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा जारी नोटिस पर मंगलवार को रोक लगा दी।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने अंतरिम आदेश कंपनी की बोर्ड के 13 सितंबर, 2021 को जारी सार्वजनिक नोटिस और उसके बाद 20 जनवरी को जारी सुनवाई नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया है।
कंपनी ने अपनी याचिका में कहा कि ये नोटिस पीएनजीआरबी द्वारा टिप्पणियों मंगाने और एक सामान्य वाहक या अनुबंध वाहक के रूप में भौगोलिक क्षेत्रों की घोषणा के संबंध में सुनवाई करने के लिए जारी किए गए थे।
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