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Monday, 17 June, 2024
होमदेशअर्थजगतअदालत ने एनएसई की पूर्व प्रमुख को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

अदालत ने एनएसई की पूर्व प्रमुख को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

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नयी दिल्ली, पांच मार्च (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने एनएसई ‘कोलोकेशन’ मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण को अग्रिम जमानत देने से शनिवार को इनकार कर दिया।

विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने आरोपी और सीबीआई की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

सीबीआई ने हाल ही में इस मामले में रामकृष्ण से पूछताछ की थी। आयकर विभाग ने पहले मुंबई और चेन्नई में चित्रा रामकृष्ण से जुड़े विभिन्न परिसरों पर छापा मारा था।

रामकृष्ण बाजार नियामक सेबी की जांच के घेरे में भी हैं।

हाल ही में सीबीआई की अदालत ने एनएसई के समूह परिचालन अधिकारी और पूर्व एमडी रामकृष्ण के सलाहकार आनंद सुब्रमण्यम को सीबीआई हिरासत में भेजा था। उन्हें सीबीआई ने एनएसई मामले में चेन्नई से गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने एनएसई के एक ब्रोकर द्वारा ‘कोलोकेशन’ सुविधा के कथित दुरुपयोग की पहले से चल रही जांच के सिलसिले में एनएसई के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रवि नारायण से भी पूछताछ की है।

भाषा पाण्डेय मानसी

मानसी

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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