नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भाषा) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि वह व्हॉट्सएप की निजता नीति 2021 की जांच में एक ईंच भी आगे नहीं बढ़ पाया है। आयोग ने कहा कि इसका कारण अदालत का आदेश है, जिसमें फेसबुक और तत्काल संदेश पहुंचाने के मंच को जांच के संदर्भ में जवाब देने के लिये दिया गया समय है।
सीआईसी ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा, न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष कहा कि जांच कार्यवाही एक तरह से ठप पड़ी है। आयोग को जांच करने की अनुमति देने के साथ फेसबुक तथा व्हॉट्सएप को अपने जवाब दाखिल करने का आदेश दिया जाना चाहिए।
पीठ व्हॉट्सएप और फेसबुक की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिसमें एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गयी है। आदेश में व्हॉट्सएप की अद्यतन निजता नीति की जांच के सीसीआई के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी गयी थी।
सीसीआई की तरफ से पेश वरिष्ठ अधविक्ता ने कहा, ‘‘जांच 16 महीने पुरानी है…हम एक ईंच भी आगे नहीं बढ़ पाये हैं। हमें जांच की अनुमति दी जानी चाहिए।’’
उल्लेखनीय है कि तीन जनवरी को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल की अध्यक्षता वाली पीठ ने फेसबुक और व्हॉट्सएप को सीसीआई के जून, 2021 के दो नोटिस को लेकर जवाब दाखिल करने के लिये समय बढ़ा दिया था। नोटिस में जांच के संदर्भ में कुछ जानकारी मांगी गयी थी।
अदालत ने कहा कि जांच को लेकर कोई स्थगन आदेश नहीं है। उसने कहा कि कंपनियों को सीसीआई को जवाब देना चाहिए। इस मामले की सुनवाई कल (शुक्रवार) भी जारी रहेगी।
भाषा
रमण अजय
अजय
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.