नयी दिल्ली, नौ जुलाई (भाषा) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने इंजीनियरिंग सेवा कंपनी क्वेस्ट ग्लोबल सर्विसेज में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए ‘ग्रीन चैनल रूट’ का गलत इस्तेमाल करने पर कार्लाइल और बेक्वेस्ट पर कुल चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
ग्रीन चैनल रूट भारत में अधिग्रहण एवं विलय के लिए विभिन्न नियामकीय मंजूरी हासिल करने की ‘फास्ट-ट्रैक’ प्रणाली है।
सीसीआई ने 26 जून को पारित आदेश में कहा कि उसने पाया कि कार्लाइल और बेक्वेस्ट का ‘गठबंधन, संयोजन विनियमों की अनुसूची-3 के तहत निर्धारित ‘ग्रीन चैनल’ के मानदंडों को पूरा नहीं करता था।”
सीसीआई ने कहा कि अक्टूबर, 2023 में उसे कार्लाइल की सहयोगी सीए प्लूम इन्वेस्टमेंट्स और बेक्वेस्ट इंक को ‘ग्रीन चैनल रूट’ के तहत संयुक्त रूप से एक नोटिस मिला, जिसमें क्वेस्ट ग्लोबल सर्विसेज में 23.6 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी और शेयर पुनर्खरीद खंड के साथ बेक्वेस्ट द्वारा 9.17 प्रतिशत होल्डिंग के अधिग्रहण की बात कही गई थी।
बेक्वेस्ट, क्वेस्ट ग्लोबल सर्विसेज के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अजीत अरविंद प्रभु की एक होल्डिंग इकाई है।
अधिग्रहणकर्ताओं को 60 दिन के भीतर जुर्माना अदा करने और 30 दिन के भीतर सही प्रारूप में नया नोटिस प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
भाषा अनुराग अजय
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