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Saturday, 16 November, 2024
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सीजी पावर ने कहा, अदालत ने कंपनी के खिलाफ 684 करोड़ रुपये का कर मांग नोटिस रद्द किया

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नयी दिल्ली, 21 फरवरी (भाषा) सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस ने सोमवार को कहा कि बंबई उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग द्वारा कंपनी के खिलाफ जारी 684.08 करोड़ रुपये के मांग नोटिस को रद्द कर दिया है।

कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि अदालत ने सोमवार को एक सुनवाई के दौरान कर मांग नोटिस को खारिज कर दिया।

कंपनी ने बताया, ‘‘आकलन वर्ष 2018-19 के संबंध में 18 फरवरी 2022 के एक आकलन आदेश के आधार पर आयकर विभाग से मिली 684.08 करोड़ रुपये की मांग के संबंध में हम आपको बताना चाहते हैं कि बंबई उच्च न्यायालय ने आज यानी 21 फरवरी 2022 को हुई सुनवाई में उक्त निर्धारण आदेश और उसके आधार पर की गई कर मांग को खारिज कर दिया।’’

भाषा पाण्डेय रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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