scorecardresearch
Wednesday, 1 April, 2026
होमदेशअर्थजगतसेवा शुल्क संबंधी दिशानिर्देशों पर रोक के अदालत के आदेश को चुनौती देगा सीसीपीए

सेवा शुल्क संबंधी दिशानिर्देशों पर रोक के अदालत के आदेश को चुनौती देगा सीसीपीए

Text Size:

नयी दिल्ली, 26 जुलाई (भाषा) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) होटलों और रेस्तरांओं में सेवा शुल्क लगाने संबंधी दिशानिर्देशों पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देगा।

सरकार ने होटलों और रेस्तरांओं द्वारा खाने के बिल में सेवा शुल्क जोड़ने की रोक लगा दी थी।

सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने कहा कि अदालत ने सेवा शुल्क से संबंधित चार जुलाई, 2022 के दिशानिर्देशों पर रोक लगा दी है और इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 25 नवंबर को सूचीबद्ध किया गया है।

खरे ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम अदालत के इस फैसले को चुनौती देंगे। हम समीक्षा कर रहे हैं और उचित कदम उठाएंगे ताकि हमारी बात सुनी जा सके।’’

गौरतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय रेस्तरां संघ (एनआरएआई) और भारतीय रेस्तरां संघों के महासंघ ने सीसीपीए की तरफ से चार जुलाई को जारी दिशानिर्देशों को चुनौती दी थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 जुलाई को इन दिशानिर्देशों पर रोक लगा दी थी।

भाषा जतिन अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments