नयी दिल्ली, 11 मार्च (भाषा) निष्पक्ष व्यापार नियामक सीसीआई ने शुक्रवार को अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया।
एक रिपोर्ट के बाद नियामक ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि ‘अमेजन ने उत्पादों की नकल की और अपने ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए सर्च के परिणामों में हेराफेरी की।’
इसके बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने कंपनी से कुछ दस्तावेज जमा करने को कहा था।
नियामक ने अपने ताजा आदेश में कहा, ‘‘एएसएसपीएल ने अपने हलफनामे में रॉयटर्स की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है। इसके आधार पर आयोग ने इस स्तर पर इस जांच को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।’’
नियामक ने आगे कहा कि अगर अमेजन सेलर या उससे संबंधित संस्थाओं का आचरण प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो संस्था के किसी भी आचरण की जांच के लिए यह आदेश आड़े नहीं आएगा।
भाषा पाण्डेय प्रेम
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