नयी दिल्ली, नौ फरवरी (भाषा) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने डम्पर एंड डम्पर ट्रक यूनियन लाइमस्टोन को अनुचित कारोबारी गतिविधियों का दोषी पाते हुए इनसे दूर रहने को कहा है।
कारोबारी शुचिता सुनिश्चित करने वाले नियामक सीसीआई ने कहा कि डम्पर एंड डम्पर यूनियन को निर्धारित मानकों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। यह आदेश सीजे डार्सेल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की तरफ से दायर शिकायत पर आया है।
आयोग ने अपने फैसले में कहा कि जैसलमेर के सानू माइंस क्षेत्र में सक्रिय डम्पर यूनियन ने परिवहन सेवाओं की कीमत संगठित रूप से तय की और ऐसी सेवाओं की व्यवस्था को सीमित एवं नियंत्रित करने की भी कोशिश की।
आयोग ने कहा कि सीजेडी लॉजिस्टिक्स को अपने वाहनों के जरिये परिवहन सेवाएं देने की अनुमति नहीं दी गई। इसके अलावा यूनियन से जुड़ी गाड़ियों और ड्राइवरों को ही महंगी दरों पर ले जाने की बाध्यता रखी गई।
आयोग ने इस मामले की पड़ताल के बाद आरोपों को सही पाते हुए कहा कि डम्पर ट्रक यूनियन और उसके सदस्य ऐसी गतिविधियों को तत्काल बंद करें और आगे भी इससे परहेज करें।
भाषा प्रेम अजय
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