नयी दिल्ली, 18 अप्रैल (भाषा) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि कंपनियां सात दिनों के भीतर जीएसटी पंजीकरण प्राप्त कर सकती हैं। दूसरी ओर जोखिम भरे कारोबार के लिए आवेदनों को भौतिक सत्यापन के बाद 30 दिनों के भीतर प्रसंस्कृत किया जाएगा।
यह पाया गया कि क्षेत्र में काम कर रहे कुछ अधिकारी विभिन्न सवाल उठाकर अनुचित दस्तावेज मांग रहे हैं। इसको देखते हुए सीबीआईसी ने दस्तावेजों की एक सांकेतिक सूची भी दी है, जो अधिकारी कंपनियों से ऑनलाइन मांग सकते हैं।
जीएसटी पंजीकरण करने के लिए सीबीआईसी के संशोधित निर्देश में कहा गया है कि पंजीकरण आवेदन को प्रसंस्कृत करते समय अधिकारियों को इन दस्तावेजों की मूल भौतिक प्रति मांगते हुए सवाल नहीं उठाने चाहिए।
सीबीआईसी ने कहा कि उसे जीएसटी पंजीकरण हासिल करने में होने वाली कठिनाइयों के बारे में शिकायतें मिली हैं। इनमें से ज्यादातर शिकायतें अधिकारियों द्वारा मांगे जा रहे स्पष्टीकरण की प्रकृति और अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग से जुड़ी हैं।
संशोधित निर्देश के मुताबिक व्यवसाय के मुख्य स्थान (पीपीओबी) के संबंध में आवेदक को कोई भी एक दस्तावेज अपलोड करना होगा – नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाता या मालिक के बिजली बिल की प्रति, या कोई अन्य सरकारी दस्तावेज जैसे पानी का बिल, जो स्पष्ट रूप से परिसर के स्वामित्व को स्थापित करता हो।
जिन मामलों में परिसर किराए पर लिया गया है, आवेदक को पीपीओबी से संबंधित किसी भी एक दस्तावेज के साथ वैध किराया/ पट्टा समझौता अपलोड करना होगा।
यह भी कहा गया कि आवेदक से उद्यम प्रमाण पत्र, एमएसएमई प्रमाण पत्र, दुकान स्थापना प्रमाण पत्र, व्यापार लाइसेंस जैसे कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं मांगने चाहिए।
सीबीआईसी ने कहा, ”पंजीकरण आवेदनों को प्रसंस्कृत करने वाले अधिकारियों को आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों या सूचना से संबंधित कोई भी संभावित प्रश्न नहीं पूछना चाहिए।”
भाषा पाण्डेय रमण
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