नयी दिल्ली, दो मई (भाषा) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों को पंजीकरण आवेदनों से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए एक औपचारिक व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है।
सीबीआईसी ने केंद्रीय कर के प्रधान मुख्य आयुक्तों को दिए निर्देश में कहा है कि शिकायत निवारण की स्थिति पर मासिक रिपोर्ट जीएसटी महानिदेशालय (डीजी) को भेजनी होगी, जो उसे संकलित कर बोर्ड के समक्ष पेश करेंगे।
सीबीआईसी ने कहा, ‘हरेक सीजीएसटी क्षेत्र के प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त एक सार्वजनिक ईमेल पता जारी करेंगे, जिस पर आवेदक अपनी शिकायतें भेज सकेंगे। आवेदकों को एआरएन विवरण और उठाए गए मुद्दों का संक्षिप्त विवरण ईमेल पर भेजना होगा।’
सीबीआईसी ने अधिकारियों को समयबद्ध शिकायत निवारण सुनिश्चित करने और आवेदकों को सूचित करने का आदेश दिया है।
यह कदम जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है, खासकर उन शिकायतों के बाद जिनमें अधिकारियों द्वारा अनावश्यक स्पष्टीकरण और अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग की जा रही थी।
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