scorecardresearch
Sunday, 29 December, 2024
होमदेशअर्थजगतमंत्रिमंडल ने कर्जदारों को अनुग्रह राशि भुगतान को एसबीआई को 973 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने कर्जदारों को अनुग्रह राशि भुगतान को एसबीआई को 973 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी

Text Size:

नयी दिल्ली, 19 जनवरी (भाषा) सरकार ने बुधवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के लिए 973.74 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की स्वीकृति दी। यह राशि कोविड-19 महामारी के बीच 2020 में कर्ज की किस्त के भुगतान के लिए दी गई मोहलत से संबंधित है।

मंत्रिमंडल के निर्णय की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा कि निर्दिष्ट ऋण खातों में कर्ज लेने वाले लोगों को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के बराबर अनुग्रह भुगतान के लिए बजट में 5,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

उन्होंने कहा कि इसमें से 4,626 करोड़ रुपये का भुगतान 2020-21 में किया गया। अतिरिक्त 1,846 करोड़ रुपये का दावा लंबित है।

मंत्री ने कहा कि इसके निपटान के लिये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बकाया भुगतान को लेकर शेष राशि 973.74 करोड़ रुपये एसबीआई को देने को मंजूरी दी है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड संकट को देखते हुए 27 मार्च, 2020 को विभिन्न अवधि के कर्ज की किस्त लौटाने को लेकर मोहलत दी थी। यह मोहलत उन किस्तों के लिये दी गयी थी, जो एक मार्च से 31 मई, 2020 के चुकाई जानी थी। बाद में इसे बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया था।

वित्तीय और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से मोहलत अवधि के दौरान 30 नवंबर, 2020 तक दो करोड़ रुपये तक के कर्ज पर लिये गये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के बराबर राशि संबंधित खातों में जमा करने को कहा गया था।

वित्त मंत्रालय ने कहा था कि इस राशि को संबंधित खातों में डालने के बाद वित्तीय संस्थान केंद्र सरकार के समक्ष उसके भुगतान के लिये दावा करेंगे। दावा राशि के भुगतान के लिये एसबीआई को नोडल एजेंसी बनाया गया था।

भाषा

रमण अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments