नयी दिल्ली, नौ जून (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 3,269 करोड़ रुपये से अधिक के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में खाद्य कंपनी शक्ति भोग की 2.14 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
ईडी के बृहस्पतिवार को जारी एक बयान के अनुसार, कंपनी के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत यह कार्रवाई की गई है।
कुर्क की गई संपत्ति…..देवकी नंदन गर्ग, अशोक कुमार गोयल, महेश कुमार, देवेंद्र कुमार के अलावा कथित हवाला कारोबारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) आर एन सर्राफ और रमेश गोयल की है। ये सब इस मामलें में आरोपी हैं।
ईडी ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत 2.14 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का अस्थायी आदेश जारी किया गया है।
एजेंसी ने कहा, ‘‘हवाला कारोबारियों ने नकली चालान जारी किये गए थे और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व में दस बैंकों के एक संघ के साथ ऋण धोखाधड़ी करने में शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड की मदद की थी।’’
ईडी के अनुसार, ‘‘शक्ति भोग ने गोयल, गर्ग, महेश कुमार, देवेंद्र कुमार और अन्य हवाला कारोबारियों की मदद से फर्जी संस्थाओं से खरीद और बिक्री के नकली चालान ख़रीदे थे, वो भी बिना किसी वास्तविक व्यावसायिक के।’’
भाषा जतिन रमण
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