नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भाषा) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा एनडीटीवी और उसके प्रवर्तकों प्रणय रॉय, राधिका रॉय और आरआरपीआर होल्डिंग्स पर लगाए गए जुर्माने को 25 करोड़ रुपये से घटाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया है। यह जुर्माना एक ऋण करार का खुलासा नहीं करने के लिए लगाया गया था।
इसके अलावा अपीलीय न्यायाधिकरण ने एनडीटीवी पर विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लि. (वीसीपीएल) के साथ ऋण करार का खुलासा करने में विफल रहने पर लगाए गए पांच करोड़ रुपये के जुर्माने को भी घटाकर 10 लाख रुपये कर दिया है।
अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस मामले में सूचीबद्धता नियमों के उल्लंघन के सेबी के निष्कर्ष को सही ठहराया। हालांकि, न्यायाधिकण ने जुर्माना राशि को ‘बहुत ज्यादा’ बताया।
भाषा अजय अजय रमण
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