नयी दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने एस्सेल समूह की कंपनी ‘जी लर्न’ के खिलाफ ऋण शोधन कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने के एनसीएलटी के आदेश को निरस्त कर दिया है।
इसके साथ अपीलीय न्यायाधिकरण ने एनसीएलटी की मुंबई पीठ को इस संदर्भ में नये सिरे से आदेश देने को भी कहा है।
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने 10 फरवरी को जी लर्न के खिलाफ वित्तीय कर्जदाता यस बैंक लि. की अपील मंजूर करते हुए उसके खिलाफ ऋण शोधन अक्षमता कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया था।
जी लर्न ने इस आदेश को एनसीएलएटी में चुनौती दी थी। अपीलीय न्याधिकरण ने अपील स्वीकार करते हुए बीते शुक्रवार को एनसीएलटी के आदेश को खारिज कर दिया।
अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि कंपनी जी लर्न ने एनसीएलटी के समक्ष अंतरिम आवेदन भी दिया था और उसके खिलाफ धारा सात के तहत दिये गये आवेदन को खारिज करने का आग्रह किया था।
एनसीएलटी ने इस पर विचार करते हुए यस बैंक और अन्य को 19 जनवरी को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई के लिये 21 फरवरी की तारीख तय की गयी है।
भाषा रमण प्रेम
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