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सोमवार, 2 जून, 2025
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बोस्टन आइवी हेल्थकेयर सॉल्यूशंस के पूर्व सीईओ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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नयी दिल्ली, 29 मई (भाषा) यहां की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी और खातों में हेराफेरी के मामले में बोस्टन आइवी हेल्थकेयर सॉल्यूशंस के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और प्रवर्तक विवेक तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने कहा कि मामले में प्रारंभिक जांच से ‘चौंकाने वाले तथ्य सामने आए और एक बड़ी आर्थिक धोखाधड़ी का पता चला।’

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौरव गुप्ता ने कहा कि अदालत के समक्ष पेश साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि विभिन्न पहचाने गए और अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ‘बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी’ की गई है तथा पूरी साजिश का पता लगाने और धन के स्रोत जानने के लिए तिवारी को हिरासत में लेकर पूछताछ करना आवश्यक होगा।

अदालत ने कहा कि बोस्टन आइवी हेल्थकेयर सॉल्यूशंस (मेडिकाबाजार की मूल कंपनी) और अन्य की ओर से तिवारी सहित 14 लोगों के खिलाफ संयुक्त शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि बिना किसी अंतर्निहित लेनदेन के फर्जी या गलत प्रविष्टियां दर्ज करके कंपनी का मूल्यांकन बढ़ाया गया था।

न्यायालय ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर संज्ञान लिया कि उन्होंने ‘शेयरधारकों के करोड़ों रुपये की धनराशि को विभिन्न फर्जी इकाइयों में स्थानांतरित कर दिया’ तथा निजी लाभ के लिए उसका दुरुपयोग किया।

भाषा अनुराग अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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