नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) सरकार ने शनिवार को कहा कि करदाता बिना किसी शर्त के खुद के कब्जे वाली दो संपत्तियों का वार्षिक मूल्य शून्य बता सकते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘इस समय करदाता केवल कुछ शर्तों को पूरा करने पर ही खुद के कब्जे वाली संपत्तियों का वार्षिक मूल्य शून्य का दावा कर सकते हैं। करदाताओं के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, बिना किसी शर्त के ऐसी खुद के कब्जे वाली दो संपत्तियों का लाभ देने का प्रस्ताव है।”
बजट ज्ञापन के अनुसार, सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा दो में संशोधन का प्रस्ताव किया है, जो आवासीय संपत्तियों के वार्षिक मूल्य के निर्धारण से संबंधित है।
दस्तावेज में कहा गया, ”उक्त धारा की उपधारा (2) में यह प्रावधान है कि जहां गृह संपत्ति स्वामी के कब्जे में उसके निवास के लिए है या स्वामी किसी अन्य स्थान पर अपने रोजगार, व्यवसाय या पेशे के कारण है और वास्तव में उसपर कब्जा नहीं कर सकता है, ऐसे मामलों में, ऐसी गृह संपत्ति का वार्षिक मूल्य शून्य माना जाएगा।”
बजट ज्ञापन नें कहा गया है कि उपधारा (4) में प्रावधान है कि उपधारा (2) के प्रावधान केवल दो गृह संपत्तियों के संबंध में लागू होंगे।
भाषा पाण्डेय अजय
अजय
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.