नयी दिल्ली, 21 फरवरी (भाषा) पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास और पेंशन कोष के नियमों में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है।
पीएफआरडीए ने बुधवार को बयान में कहा कि एनपीएस ट्रस्ट विनियमों में संशोधन न्यासियों की नियुक्ति, उनसे जुड़े नियमों और शर्तों, न्यासी बोर्ड की बैठकों के आयोजन तथा एनपीएस ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को सरल बनाता है।
बयान के अनुसार इसी प्रकार, पेंशन कोष नियमन में संशोधन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप पेंशन कोष के संचालन से संबंधित प्रावधानों को सरल बनाता है और खुलासे के दायरे को बढ़ाता है।
दोनों संशोधन इस महीने की शुरुआत में किये गये थे। ये अनुपालन की लागत को कम करने और व्यापार सुगमता के लिए नियमों की समीक्षा करने को लेकर 2023-24 के केंद्रीय बजट में की गयी घोषणा के अनुरूप हैं।
अन्य उल्लेखनीय संशोधनों में पेंशन कोष के प्रायोजक की भूमिकाओं को स्पष्ट करना और पेंशन कोष द्वारा अतिरिक्त बोर्ड समितियों का गठन शामिल है। इसमें ऑडिट समिति और नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति शामिल है।
भाषा रमण अजय
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