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Saturday, 28 September, 2024
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500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में बनने वाली सभी परियोजनाओं का पंजीयन अनिवार्य होगा: दिल्ली रेरा

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नयी दिल्ली, 28 अप्रैल (भाषा) दिल्ली के रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने बृहस्पतिवार को कहा कि 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में विकसित की जा रहीं सभी आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं का राज्य नियामक के पास अनिवार्य पंजीयन करवाना होगा।

दिल्ली रेरा ने सार्वजनिक नोटिस ने यह साफ किया कि वे सभी परियोजनाएं जहां कुल मिलाकर सभी चरणों में फ्लैट, अपार्टमेंट या ब्लॉक की संख्या आठ से अधिक हैं, उन्हें अनिवार्य पंजीयन करवाना होगा, चाहे भूखंड का आकार कितना भी हो।

दिल्ली रेरा को घर खरीदारों, वाणिज्यिक स्थानों और भूखंड खरीदारों से शिकायतें मिली थीं कि शहर के कई बिल्डर और डेवलपर तरह-तरह के तर्क देकर रेरा के तहत अपनी परियोजनाओं का पंजीकरण नहीं करवा रहे हैं।

सार्वजनिक नोटिस में कहा गया, ‘‘501 वर्गमीटर के भूखंड पर विकसित की जाने वाली सभी प्रकार की रियल एस्टेट परियोजना का रेरा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकरण करवाना होगा।’’ इसमें बताया गया कि सभी चरण मिलाकर यदि 500 वर्गीमटर से बड़े क्षेत्र में भूखंड बनाए गए हैं, तो उनका भी रेरा में पंजीयन करवाना होगा।

भाषा

मानसी अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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