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Monday, 18 November, 2024
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सिंगापुर, हांगकांग में कुछ मसाला उत्पादों पर लगे प्रतिबंध की जांच कर रहा मसाला बोर्ड

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नयी दिल्ली, 22 अप्रैल (भाषा) भारतीय मसाला बोर्ड ने सोमवार को कहा कि वह हांगकांग और सिंगापुर की तरफ से भारतीय ब्रांड एमडीएच और एवरेस्ट के चार मसाला-मिश्रित उत्पादों की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंधों की जांच कर रहा है। कथित तौर पर स्वीकार्य सीमा से अधिक कीटनाशक ‘एथिलीन ऑक्साइड’ होने से इन पर पाबंदी लगाई गई है।

हांगकांग के खाद्य सुरक्षा नियामक ने उपभोक्ताओं से इन मसाला उत्पादों को न खरीदने और व्यापारियों को नहीं बेचने के लिए कहा है। वहीं सिंगापुर खाद्य एजेंसी ने उत्पादों को वापस लेने का निर्देश दिया है।

भारतीय मसाला बोर्ड की निदेशक ए बी रेमा श्री ने पीटीआई-भाषा से कहा, ”हम इस मामले को देख रहे हैं। हम इस पर काम कर रहे हैं।”

इस संदर्भ में टिप्पणी के लिए कंपनियों से तत्काल संपर्क नहीं किया जा सका।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। वित्त वर्ष 2022-23 में देश ने करीब 32,000 करोड़ रुपये का मसाला निर्यात किया था।

हांगकांग के खाद्य सुरक्षा केंद्र (सीएफएस) ने पांच अप्रैल को कहा था कि दो भारतीय ब्रांडों के कई डिब्बाबंद मसाला-मिश्रण उत्पादों के नमूनों में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है। इन उत्पादों में एमडीएच का मद्रास करी पाउडर, एवरेस्ट फिश करी मसाला, एमडीएच सांभर मसाला, मिश्रित मसाला पाउडर, एमडीएच करी पाउडर मिश्रित मसाला पाउडर शामिल हैं।

सीएफएस ने कहा कि इस मामले में जांच चल रही है।

इस बीच, हांगकांग खाद्य प्राधिकरण ने लोगों को इन उत्पादों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। इसके अलावा प्रभावित उत्पादों का उपयोग या बिक्री तुरंत बंद करने का निर्देश कारोबारों को भी दिया गया।

सीएफएस ने अपने नियमित खाद्य निगरानी कार्यक्रम के तहत परीक्षण के लिए सिम शा सुई में तीन खुदरा दुकानों से नमूने एकत्र किए थे। सीएफएस के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘परीक्षण के नतीजों से पता चला कि नमूनों में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड मौजूद था।’’

सीएफएस ने संबंधित विक्रेताओं को इन अनियमितताओं के बारे में सूचित कर दिया है और उन्हें बिक्री रोकने और प्रभावित उत्पादों को हटाने का निर्देश दिया है। सीएफएस के निर्देश के बाद संबंधित वितरकों और आयातकों ने प्रभावित उत्पादों को वापस मंगाना शुरू कर दिया है।

सीएफएस ने कहा कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने ‘एथिलीन ऑक्साइड’ को समूह-1 कार्सिनोजेन के रूप में वर्गीकृत किया है। सीएफएस ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति स्वीकृत सीमा से अधिक कीटनाशक वाले खाद्य पदार्थ बेचता है, तो दोषी पाए जाने पर अधिकतम 50,000 डॉलर का जुर्माना और छह महीने की कैद हो सकती है।

हांगकांग के बाद सिंगापुर फूड एजेंसी (एसएफए) ने भी भारत से आयातित ‘एवरेस्ट फिश करी मसाला’ को वापस मंगाने का आदेश दिया और यह वापसी जारी है।

एसएफए ने पिछले सप्ताह एक बयान में कहा, ‘‘हांगकांग में खाद्य सुरक्षा केंद्र ने इथिलीन ऑक्साइड की मात्रा मान्य सीमा से अधिक होने के कारण भारत से एवरेस्ट फिश करी मसाला को वापस मंगाने की अधिसूचना जारी की है।’’

भाषा राजेश राजेश प्रेम

प्रेम

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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