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Saturday, 18 January, 2025
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सरकार ने पर्यटक परमिट व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये अधिसूचना का मसौदा जारी किया

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नयी दिल्ली, 15 नवंबर (भाषा) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पर्यटक परमिट व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिये कदम उठाया है। मंत्रालय ने अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण एवं परमिट नियम-2021 की जगह नया नियम लाने के लिये अधिसूचना का मसौदा जारी किया है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 2021 में अधिसूचित नियमों ने पर्यटक वाहनों के लिये परमिट व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सरल बनाकर देश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया।

बयान के अनुसार, ‘‘सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 11 नवंबर, 2022 को अधिसूचना का मसौदा जारी किया। प्रस्तावित नियम अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण एवं परमिट नियम-2021 का स्थान लेगा।’’

इसमें कहा गया है, ‘‘…अब प्रस्तावित अखिल भारतीय पर्यटन वाहन (परमिट) नियम-2022 के साथ पर्यटक परमिट व्यवस्था बेहतर और मजबूत होगी।’’

प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य अखिल भारतीय परमिट आवेदकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना और अनुपालन बोझ को कम करना है।

बयान में कहा गया है कि कम क्षमता वाले वाहनों (दस से कम) के लिये कम परमिट शुल्क के साथ पर्यटक वाहनों की अधिक श्रेणियां प्रस्तावित की गई हैं। इस कदम से कम लोगों के बैठने की क्षमता वाले छोटे वाहनों वाले पर्यटक परिचालकों को काफी वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि उन्हें अब अपने वाहन की बैठने की क्षमता के अनुरूप कम शुल्क का भुगतान करना होगा।

बयान के अनुसार, बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये परिचालकों को एक सुव्यवस्थित नियामकीय परिवेश उपलब्ध कराने प्रस्ताव किया गया है।

इस पर संबंधित पक्षों से 30 दिन के भीतर टिप्पणियां और सुझाव देने को कहा गया है।

भाषा

रमण अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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