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Monday, 20 May, 2024
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धर्मार्थ न्यास के लिए पंजीकरण आवेदन जमा करने की समयसीमा 30 जून तक बढ़ी

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नयी दिल्ली, 25 अप्रैल (भाषा) आयकर विभाग ने बृहस्पतिवार को धर्मार्थ और धार्मिक न्यासों के लिए कर अधिकारियों के पास पंजीकरण आवेदन जमा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ट्रस्टों, संस्थानों और फंडों के लिए फॉर्म 10ए, फॉर्म 10एबी दाखिल करने की नियत तारीख को पहले भी कई बार बढ़ाया था। इसका आखिरी बार विस्तार 30 सितंबर, 2023 तक किया गया था।

सीबीडीटी ने एक बयान में कहा, ‘ये फॉर्म जमा करने की तारीख को आगे बढ़ाने के अनुरोध पर विचार करते हुए और करदाताओं को वास्तविक परेशानियों से बचाने के लिए सीबीडीटी ने 10ए/फॉर्म 10एबी फॉर्म दाखिल करने की नियत तारीख 30 जून 2024 तक बढ़ा दी है।’

फॉर्म 10ए उन ट्रस्ट/संस्थाओं द्वारा दाखिल किया जाने वाला आवेदन पत्र है जो आयकर छूट के लिए खुद को पंजीकृत कराना चाहते हैं।

वहीं ट्रस्ट/संस्थानों द्वारा अपने स्थायी पंजीकरण का नवीनीकरण कराने के लिए फॉर्म 10 एबी दाखिल किया जाता है।

इसके साथ ही सीबीडीटी ने कहा कि यदि किसी ट्रस्ट, संस्थान या फंड ने विस्तारित नियत तारीख के भीतर आकलन वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म 10ए दाखिल नहीं किया था और उसके बाद उसने नई इकाई के रूप में अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन कर फॉर्म 10एसी प्राप्त किया है, तो वह भी इसका लाभ उठाकर उक्त फॉर्म को ‘सरेंडर’ कर सकता है। फिर वह एक मौजूदा ट्रस्ट, संस्था या फंड के रूप में आकलन वर्ष 2022-23 के लिए पंजीकरण के लिए फॉर्म 10ए में 30 जून, 2024 तक आवेदन कर सकता है।

सीबीडीटी ने कहा कि वे ट्रस्ट, संस्थान या फंड जिनके दोबारा पंजीकरण के आवेदन केवल देर से दाखिल करने या गलत ‘सेक्शन कोड’ के तहत दाखिल करने के आधार पर खारिज कर दिए गए थे, वे 30 जून तक फॉर्म 10 एबी में नया आवेदन भी जमा कर सकते हैं।

भाषा प्रेम प्रेम रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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