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Monday, 20 May, 2024
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आरबीआई के परिचालन जोखिम प्रबंधन पर जारी निर्देश के दायरे में अब एनबीएफसी भी

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मुंबई, 30 अप्रैल (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को वित्तीय क्षेत्र के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन पर अपने निर्देश को संशोधित करते हुए आवास वित्त कंपनियों सहित एनबीएफसी को भी इसके दायरे में शामिल किया।

इससे पहले 2005 के परिचालन जोखिम प्रबंधन पर निर्देश में केवल वाणिज्यिक बैंकों को शामिल किया गया था।

आरबीआई ने कहा कि परिचालन संबंधी व्यवधान किसी उसके दायरे में आने वाली इकाइयों (आरई) की व्यवहार्यता को खतरे में डाल सकता है। उसके ग्राहकों और अन्य बाजार प्रतिभागियों को प्रभावित कर सकता है और आखिरकार वित्तीय स्थिरता पर भी प्रभाव डाल सकता है।

ऐसा मानव निर्मित कारणों, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) खतरों, भू-राजनीतिक संघर्षों, व्यापार व्यवधानों, आंतरिक/बाहरी धोखाधड़ी, निष्पादन या वितरण संबंधी गलतियों, तीसरे पक्ष पर निर्भरता या प्राकृतिक कारणों के चलते हो सकता है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि नवीनतम ‘परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन पर मार्गदर्शन टिप्पणी’ बैंकिंग पर्यवेक्षण सिद्धांतों पर बासेल समिति (बीसीबीएस) और आरबीआई के विनियामक मार्गदर्शन के अनुरूप है।

भाषा

पाण्डेय रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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